सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में SBI को नोटिस जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टि्यूशन बेंच के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि चुनावी बाॅन्ड की पूरी डीटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। इसके लिए लिए कोर्ट ने SBI से 18 मार्च तक जवाब मांगा है।
CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिसबीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ECI ने कोर्ट को दिए गए सभी दस्तावेजों को वापस करने की मांग की थी।
आयोग का कहना था कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन दस्तावेजों की कोई भी कॉपी अपने पास नहीं रखी है। इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज दे दिए जाएं।
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने SBI से 12 मार्च तक डीटेल देने और ECI को 15 मार्च तक वेबसाइट पर इसे पब्लिश करने कहा था।
15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगी
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।
4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर SBI के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।